सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इंटरनेट (Internet) का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom Of Expression) को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जो हमें संविधान का अनुच्छेद 19(1) प्रदान करता है. इस पर प्रतिबंध और रोक भी उसी आधार पर लगनी चाहिए..
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