WhatsApp Privacy Policy: वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करना है यूज़र्स की इच्छा है और वह जब चाहें इसे बंद या डिलीट कर सकता है.
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