मार्च से पहले पैन कार्ड के लिए कर ले ये काम, नहीें तो...

नई दिल्ली। इस साल के मार्च तक आप पैन कार्ड रद्द हो सकता है। यदि पैन कार्ड रद्द हो गया तो आप किसी भी तरह का आयकर से जुडा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि 31 मार्च से पहले—पहले आपको पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पीएमएलए कानून के तहत बैंक अकाउंट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 30 जून तक की डेडलाइन दी हुई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ ही कई लोगों राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने है।


आपको बता दें कि अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करा लिया है। तो आपकोे किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा इ​सलिए क्योंकि उनके लिए आयकर विभाग की तरफ से जारी सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी।


गौरतलब है कि एसएमएस सेवा का इस्तेमाल भी आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते है। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आप 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर सकते है।

आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक घर बैठे भी कर सकते है। इसके लिए सर्वप्रथम आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट http://bit.ly/1dxxFKf पर जाएं। इसके बाद यहां बाई तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक आधार पर क्लिक करें। यदि आपका अकाउंट नहीं बना है। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करे। इसके बाद लॉन इन करते समय ही पेज खुलेगा। जिसके उपर ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुने। इसके बाद आपको आधार कार्ड लिंक करने के लिए आप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक ​करे। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। पूरी जानकारी भरने के बाद आप लिंक आधार पर क्लिक करें।



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