सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को आदेश दिया है कि वह बताए कि व्हाट्सएप ने पेमेंट सर्विस का डाटा भारत में स्टोर करने के लिए नियमों का पालन किया है या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को छः सप्ताह का समय दिया है।
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