पाकिस्तान (Pakistan) के अखबार डॉन के मुताबिक आईटी मंत्रालय द्वारा बुधवार को घोषित नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को हर वो जानकारी देनी होगी, जो जांच एजेंसियां मांगेंगी.
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