सरकार फिलहाल मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के नियमों को बदलने की तैयारी में नहीं है, जिसमें न्यूनतम 512 केबीपीएस की स्पीड की शर्त रखी गई है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ही नहीं
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