केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि यदि आपराधिक मामले में अभियोग मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्रियों पर निर्भर है तो आरोपी को उसकी कॉपी दी जानी चाहिए।
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